
Recharge,SimCard
सोशल मीडिया पर एक न्यूजकटिंग शेयर कर दावा किया जा रहा है कि रिचार्ज न कराने पर भी 90 दिनों तक चलता रहेगा सिम कार्ड। इस न्यूजकटिंग में यह भी लिखा गया है कि यदि आपके नंबर पर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं है और उसमें 20 रुपये का प्रीपेड बैलेंस बचा है, तो कंपनी 20 रुपये काटकर 30 दिनों की अतिरिक्त वैधता देगी और इस तरह आपका नंबर 120 दिनों तक सक्रिय रह सकेगा।

फैक्ट चेक
DFRAC टीम ने वायरल दावे की पड़ताल के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(TRAI) के एक्स हैंडल को देखा। हमें यहां TRAI द्वारा वायरल दावे का खंडन करता एक पोस्ट मिला। इस पोस्ट में TRAI ने बताया है कि सिम कार्ड वैलिडिटी के बारे में मौजूदा नियम 11 वर्षों से अस्तित्व में हैं। TRAI के पोस्ट में लिखा गया है, “टीसीपीआर (6वां संशोधन) के अनुसार, प्रीपेड उपभोक्ता का कोई भी मोबाइल कनेक्शन नब्बे दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए उपयोग न करने पर निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, यदि ऐसे उपभोक्ता के खाते में बीस रुपये या उससे कम राशि उपलब्ध है। यह संशोधन 11 साल पुराना है, जिसमें न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने पर कनेक्शन को निष्क्रिय न करने/उपयोग न करने की स्थिति में स्वचालित नंबर प्रतिधारण के बारे में बताया गया है।”
इसके अलावा TRAI के एक्स पोस्ट में यह भी बताया गया है कि उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प देने के लिए, TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को एक ऐसा वाउचर अनिवार्य रूप से पेश करने का आदेश दिया था जिसमें केवल कॉल और SMS की सुविधा हो। इससे उन ग्राहकों को फायदा होगा जिन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं है। TRAI के संज्ञान में आया है कि हाल ही में कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने केवल कॉल और SMS वाले पैक लॉन्च किए हैं। SMS वाले पैक लॉन्च करने वाली इन कंपनियों को लॉन्च के सात दिनों के अंदर TRAI को इसकी जानकारी देनी होगी। हाल ही में लॉन्च किए गए वाउचर की TRAI द्वारा मौजूदा नियामक प्रावधानों के अनुसार जांच की जाएगी।

निष्कर्ष
DFRAC के फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि वायरल दावा गलत है। TRAI के छठे टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण विनियम (TCPR) के मुताबिक, किसी भी प्रीपेड उपभोक्ता का मोबाइल कनेक्शन कम से कम 90 दिनों तक बंद नहीं किया जाएगा, यदि उसके अकाउंट में 20 रुपए या उससे कम बैलेंस मौजूद है और यह नियम 11 साल पुराना है।