सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दो बच्चों का कानून लागू किया गया है। इस कानून के अनुसार दो से ज़्यादा बच्चे होने पर कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। यूपी में दो से ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को सरकारी नौकरी, राशन, आवास सहित कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी।
एक यूजर ने एक न्यूज क्लिप शेयर करते हुए लिखा- “यूपी में योगी जी एक्शन में आए दो बच्चो की नीति को कर दिया लागू. #यूपी_में_बच्चे_दो_ही_अच्छे. इससे क्या फायदे और नुकसान हो सकते है, इस पॉलिसी का करो विश्लेषण”
वहीं एक अन्य यूजर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक मीटिंग की फोटो शेयर कर ऐसा ही दावा किया है।
फैक्ट चेकः
DFRAC की टीम ने वायरल दावे की पड़ताल के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल एक्स हैंडल @myogiadityanath, यूपी सीएमओ के हैंडल @CMOfficeUP यूपी सरकार के हैंडल @UPGov को देखा। हमें इस संदर्भ में कोई ऐलान नहीं मिला। इसके अलावा हमारी टीम ने यूपी सरकार की वेबसाइट पर भी विजिट किया। हमें यहां भी दो बच्चों का कानून लागू किए जाने के संबंध में कोई ऐलान नहीं मिला।
इसके बाद हमारी टीम ने गूगल पर कुछ कीवर्ड्स सर्च किया। हमें किसी भी विश्वसनीय मीडिया संस्थान द्वारा प्रकाशित कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके इतर, हमें साल 2021 में प्रकाशित कई मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं, जिसमें बताया गया है कि 2 बच्चों के कानून संबंधी ड्राफ्ट तैयार किया गया है। एनडीटीवी की वेबसाइट पर 10 जुलाई 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, “उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई (रविवार) अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के दिन राज्य में ‘टू चाइल्ड पॉलिसी’ का ऐलान कर सकते हैं. इससे दो दिन पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (Uttar Pradesh State Law Commission) ने शुक्रवार को प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का पहला ड्राफ्ट जारी किया है. ड्राफ्ट बिल में दो से अधिक बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा ड्राफ्ट में टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करने वालों को भत्तों से भी वंचित करने का प्रावधान है।”
वहीं 16 अगस्त 2021 की दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में बताया गया है, “सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सीमित परिवार की अवधारणा को कानूनी जामा पहचाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक 2021 का प्रारूप सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया, जिसमें एक बच्चे वाले सीमित परिवार को अतिरिक्त लाभ दिए जाने की अहम सिफारिशें भी शामिल हैं।”
इसके अलावा वायरल न्यूज क्लिप Republic Bharat का है, जिसे 11 जुलाई 2021 को अपलोड किया गया था।
निष्कर्षः
DFRAC के फैक्ट चेक से साफ है कि सोशल मीडिया यूजर्स का दावा फेक है। यूपी में योगी सरकार द्वारा दो बच्चों का कानून फिलहाल लागू नहीं किया गया है।