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Source: X
सोशल मीडिया साईट X पर यूजर S A N K A V I N A T H A N ने बड़ा दावा करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान* *75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को नहीं देना होगा आयकर!* मोदी सरकार 75 साल से ज़्यादा उम्र के *वरिष्ठ नागरिकों* से *आयकर* नहीं वसूलेगी क्योंकि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर *वरिष्ठ नागरिकों* से आयकर नहीं वसूला जाएगा
फैक्ट चेक:
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Source: www.incometax.gov.in
वायरल दावे की जांच के लिए DFRAC ने आयकर विभाग की वेबसाइट को चेक किया। इस दौरान हमने पाया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी पेंशन और ब्याज आय मात्र है, उन्हें ITR दाखिल करने से छूट दी गई है। (धारा 194P के अनुसार)
इसके साथ ही ये भी बताया गया कि वरिष्ठ नागरिक के पास पेंशन आय और केवल ब्याज आय है और उसी निर्दिष्ट बैंक से अर्जित/अर्जित ब्याज आय है जिसमें वह अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है वरिष्ठ नागरिक निर्दिष्ट बैंक को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।
बैंक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक ‘निर्दिष्ट बैंक’ है। ऐसे बैंक अध्याय VI-A के तहत कटौती और 87A के तहत छूट पर विचार करने के बाद वरिष्ठ नागरिकों की TDS कटौती के लिए जिम्मेदार होंगे।
एक बार जब निर्दिष्ट बैंक, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर काट लेता है, तो वरिष्ठ नागरिकों द्वारा आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
निष्कर्ष:
अत: DFRAC के फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि वायरल दावा फेक है। क्योंकि 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को केवल ITR दाखिल करने से छूट दी गई है। वहीं कर, आय और पात्र कटौतियों की गणना करने के बाद निर्दिष्ट बैंक द्वारा काट लिया जाता है।