सोशल मीडिया पर ‘दैनिक जागरण’ की वेबसाइट पर छपी एक न्यूज का स्क्रीन शॉट शेयर करके दावा किया जा रहा है कि अब रेलवे एक साल के बच्चे के लिए सीट लेने पर पूरा पैसा लेगा। इस स्क्रीन शॉट में हेडलाइंस- “Railway News: अगर एक साल के बच्चे के लिए चाहिए सीट तो लेना होगा फुल टिकट” दिया गया है।
इस स्क्रीनशॉट को कई विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्ट सहित कई वेरीफाइड यूजर्स ने शेयर किया है। अखिलेश यादव ने लिखा- “1 साल के बच्चों पर फ़ुल रेल टिकट लगाने वाली भाजपा सरकार का शुक्र मनाइए कि उसने ये नहीं कहा कि गर्भवती महिला से रेल में अतिरिक्त टिकट वसूला जाएगा। रेल अब ग़रीबों की नहीं रही। अब जनता भाजपा की फ़ुल टिकट काटेगी।”
बिहार के नेता पप्पू यादव ने लिखा- “भाजपा अब एक साल के बच्चे से भी लेगी रेल में पूरा टिकट. नेता मंत्री अधिकारी मुफ़्त में घूमते रहेंगे!”
वहीं इसे कई अन्य यूजर्स ने भी शेयर किया है।
फैक्ट चेकः
वायरल हो रहे दावे की पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले सर्च किया कि क्या वाकई दैनिक जागरण की वेबसाइट पर ऐसी कोई न्यूज प्रकाशित की गई है? हमने पाया कि दैनिक जागरण द्वारा 15 अगस्त 2022 को न्यूज प्रकाशित किया था। इस न्यूज में लखनऊ के रहने वाले मंयक की स्टोरी को प्रकाशित करते हुए यह बताया गया है कि मयंक के एक वर्ष के बेटे का डिटेल्स भरने पर उसका भी पूरा किराया लिया गया।
वहीं इसके बाद हमने कुछ विशिष्ट कीवर्ड को सिंपल सर्च किया। इस संदर्भ में हमें PIB INDIA का एक ट्वीट मिला। इस ट्वीट के साथ एक प्रेस रिलीज को अटैच किया गया है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि ट्रेन में सफर करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग से जुड़े नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यात्रियों के लिए टिकट खरीदना और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बर्थ बुक करना वैकल्पिक है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति है, अगर कोई टिकट बुक नहीं है।
इसके मुताबिक हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में नियम बदल दिया है। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा। ये समाचार और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है।
यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है और अगर उन्हें अलग बर्थ नहीं चाहिए तो वो फ्री है, जैसे पहले हुआ करती थी। रेल मंत्रालय के दिनांक 06.03.2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में यात्रा की अनुमति है। हालांकि, अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते अलग बर्थ का दावा न किया जाए। तथापि, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट मांगी जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।
निष्कर्षः
रेलवे का कहना है कि उन्होंने हाल फिलहाल कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। यह नियम 2020 का है कि अगर किसी को बच्चे के लिए अलग से सीट बुक करानी है, तो उन्हें पूरी सीट का किराया देना होगा। अगर वह अपनी सीट पर बच्चे को साथ ले जाते हैं तो कोई किराया नहीं देना होगा। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दावा भ्रामक है।
दावा- रेल टिकट बुक करने पर 1 साल बच्चे का देना होगा फुल किराया
दावाकर्ता- सोशल मीडिया यूजर्स
फैक्ट चेक- भ्रामक