कर्नाटक के सरकारी PU कॉलेज के ड्रेस कोड को लेकर विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय गया। मामला उस समय गरमा गया जब हिजाब पहन कर आने वाली छात्राओं को क्लास में जाने पर रोक दिया गया। हमने अपनी विशेष रिपोर्ट में इस मुद्दे को बढ़ाने में शामिल लोग तथा नफरत और फेक खातों के विभिन्न एंगल को पहले ही कवर कर लिया है- मैपिंग #मुस्कान: नफ़रत के एजेंडे को पाकिस्तान की हवा और #HijabRow – सांप्रदायिकता की एक पंक्ति।
इस बीच सोशल मीडिया साइट्स पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। तस्वीर का दावा है कि, ब्रेकिंग न्यूज़! जीत गई मुस्कान। कर्नाटक हाई कोर्ट ने दी परमिशन हिजाब में शिक्षा हासिल कर सकती हैं मुस्लिम लड़कियां। पोस्ट के साथ MD_Taj ने लिखा है, अरे कोई थोड़ा इधर भी ध्यान दे लो।
अरे कोई थोड़ा इधर भी ध्यान दे लो। pic.twitter.com/tZaDyIjnA2
— ミ★ 𝘐 𝘥𝘰𝘯'𝘵 𝘬𝘯𝘰𝘸 ★彡 (@Love__Writes_) February 28, 2022
इसी तरह कई और यूजर्स ने इस पोस्ट को अपने हैंडल पर शेयर किया।
फैक्ट चेक
हमारे फैक्ट चेक विश्लेषण पर, हमने पाया कि अभी तक कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई फैसला नहीं दिया गया है। दरअसल , उसने हिजाब विवाद पर फैसला रिज़र्व्ड रख लिया था। इसके अलावा, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मामले के निपटारे तक स्कूलों और कॉलेजों द्वारा निर्धारित यूनिफार्म का पालन किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
इसलिए, हमारे विश्लेषण से, यह स्पष्ट है कि वायरल तस्वीर नकली और भ्रामक है। अभी तक, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया, जैसा कि वायरल पोस्ट में दावा किया गया है।
Claim Review : कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब में क्लास अटेंड करने की इजाजत दी
Claimed by: MD_Taj और अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ता Fact check: फर्जी और भ्रामक |