सोशल मीडिया पर एक उर्दू अख़बार की कटिंग की तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर पर कई यूज़र्स सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सच है? इस वायरल तस्वीर (न्यूज़) में पाठकों को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि आपके पास आधार कार्ड होगा। यदि आप इसे सरकार की नई शर्तों के अनुसार ऑनलाइन अपलोड नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल 2023 से यह बेकार हो जाएगा।
आगे शर्त की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 2016 से पहले जो भी आधार कार्ड बनाये गए हैं, उन्हें किसी प्रामाणिक दस्तावेज़ से लिंक ना किया गया तो आपकी नागरिकता ख़तरे में पड़ सकती है और ये दस्तावेज़ वर्तमान आधार कार्ड से मेल खाता हो, जैसे नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम इत्यादि।
साथ ही ये वार्निंग भी तह़रीर की गई है कि मार्च 2023 के बाद कहीं भी बनने वाला आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। ये अंदेशा भी ज़ाहिर किया गया है कि हो सकता है कि मीसेवा केंद्र से आधार कार्ड बनना बंद हो जाएं और सिर्फ़ सरकारी कर्मचारी ही नया आधार कार्ड बनायें।
फ़ैक्ट चेक:
वायरल उर्दू अख़बार की कटिंग तस्वीर का फ़ैक्ट चेक करने के लिए सबसे पहले DFRAC टीम ने इंटरनेट पर इसे रिवर्स इमेज सर्च किया। टीम ने ये तस्वीर, वेबसाइट balagh18.com पर पाया, जिसे टेक्स्ट न्यूज़ के साथ संलग्न किया गया है।
इसके बाद DFRAC टीम ने कुछ ख़ास की-वर्ड की मदद से गूगल पर सिंपल सर्च किया। इस दौरान हमें अलग अलग मीडिया हाउसेज़ द्वारा पब्लिश कई रिपोर्ट मिले।
शीर्षक, “PAN Card धारक 31 मार्च से पहले करवा लें यह जरूरी काम, वरना किसी काम का नहीं रहेगा आपका पैन कार्ड” के तहत एबीपी न्यूज़ द्वारा 28 अक्टूबर 2022 को पब्लिश रिपोर्ट में बताया गया है कि – इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने यह साफ कर दिया है कि इसके बाद डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसके साथ इनकम टैक्स विभाग ने यह भी कहा है कि अगर आपने मार्च 2023 तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड मार्च 2023 के बाद किसी काम का नहीं रहेगा। आप इसका यूज़ किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (Financial Transaction) के लिए नहीं कर पाएंगे।
हमें अख़बार जनसत्ता की वेबसाइट द्वारा पांच फ़रवरी 2022 को पब्लिश एक रिपोर्ट मिली, जिसे शीर्षक दिया गया है,“क्या Aadhar आपकी नागरिकता का सबूत है? जानें कानून मंत्री ने लोकसभा में इस सवाल पर क्या कहा”।
इस रिपोर्ट में संसद में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा एक सवाल के जवाब में दिये गये बयान के हवाले से कहा गया है कि – आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ऐसे में आधार कार्ड को नागरिकाता का प्रमाण मानने वालों को जवाब मिल गया है। क्योंकि कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी भारतीय है।
जनसत्ता ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि- केंद्र सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इन दोनों जरूरी दस्तावेजों को 31 मार्च 2022 तक लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं EPFO ने भी पीएफ अकाउंट में आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
DFRAC टीम को कहीं, कोई न्यूज़/रिपोर्ट ऐसी नहीं मिली, जिसमें ये दावा किया गया है कि अगर मार्च 2023 तक आधार कार्ड को किसी वैलिड दस्तावेज़ के साथ लिंक नहीं किया गया तो आधार कार्ड मान्य नहीं होगा।
निष्कर्ष:
DFRAC के इस फ़ैक्ट चेक से स्पष्ट है कि वेबसाइट balagh18.com द्वारा पब्लिश उर्दू भाषा में न्यूज़ या अख़बार की कटिंग भ्रामक और जनता को परेशान करने वाली है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है।
दावा: नया आधार कार्ड बना लें, वरना…नागरिकता खो देंगे
दावाकर्ता: वेबसाइट balagh18.com
फ़ैक्ट चेक: भ्रामक