कर्नाटक के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नही देने से उपजे हिजाब विवाद ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया है। ये मामला अब कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित है। इसी बीच दावा किया गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है।
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एक यूजर ने फेसबुक पर लिखा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जज मोहम्मद गुस्ताख खान का फैंसला��� कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने हिजाब पर फैसला सुना दिया है जिसमें कहा गया कि मुस्लिम बच्चियां स्कूल में केवल स्कूल ड्रेस में ही आ सकती हैं, उनको हिज़ाब, बुर्खे की इजाज़त नहीं होगी, अलर वो अपने धर्म के अनुसार चाहे तो केवल सर को ढ़क सकती हैं लेकिन हिजाब की इजात नहीं दी जा सकती यदि कोई लड़की ऐसा नही करती है तो स्कूल को बिना कारण बताए उसका नाम काट कर घर भेजने का अधिकार होगा जिसके लिए आगे किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है।���
फैक्ट चेक:
हिजाब मामले में सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की संवेधानिक बेंच ने अंतरिम आदेश देते हुए सभी छात्रों को उनके धर्म या आस्था की परवाह किए बिना धार्मिक कपड़े पहनने से रोक दिया। जब तक मामले में अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती है। फिलहाल मामले में सुनवाई जारी है।
वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में जजों की सूची देखने पर पाया कि मोहम्मद गुस्ताख खान के नाम से कोई जज नही है।
अत: हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसला देने का दावा झूठा और फेक है।
Claim Review: हिजाब में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया फैसला
Claimed by: रवीद्र भारतीय (FB)
Fact Check:: फेक
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